सात अवांछनीय तत्वों के खिलाफ गुण्डा एक्ट कि हुई कार्यवाही-एडीएम

सोनभद्र।


अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने जिले के अमन व चैन कायम रखने के लिए जिले के सात अवांछनीय तत्वों के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही कर 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिले के 1-पिपरी थाना क्षेत्र के सी-189 के बगल में झोपडी तुर्रा, निवासी मनीष कुमार शर्मा पुत्र लवकुष शर्मा, 2-षक्तिनगर थाना क्षेत्र के बीना बस स्टैण्ड निवासी-मनोज सोनी पुत्र स्व0 भुवनेष्वर सोनी, 3-घोरावल थाना क्षेत्र के बेलवनिया निवासी-अबरार अली उर्फ राजू पुत्र मुस्ताक अहमतद, 4-घोरावल थाना क्षेत्र के दुबखिली निवासी-रविन्द्र पुत्र मुन्नीलाल, 5-घोरावल थाना क्षेत्र के गुरूवल निवासी-कमलेष मौर्या पुत्र राजनाथ, 6-घोरावल थाना क्षेत्र के बेलवनिया निवासी-षंकर पुत्र रामखेलावन, 7-घोरावल थाना क्षेत्र के षिल्पी निवासी-संजय पुत्र बब्बन बिन्द, जनपद सोनभद्र के विरूद्ध नोटिस निर्गत की गयी है, को गुण्डा एक्ट अधिनियम के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अवांछनीय कार्य करने और गुण्डा होने की जानकारी मिलने पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में अपने निवास स्थान की सूचना सम्बन्धित थानाध्यक्ष जहां निवास करेगा अपने से सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं सम्बन्धित न्यायालय को भी अवगत करायेगा।


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