मंत्रिमंडल ने गन्ना सीजन 2019-20 के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’ के निर्धारण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने गन्ना सीजन 2019-20 के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' के निर्धारण के संदर्भ में प्रस्तावको अपनी मंजूरी दे दी है।
एफआरपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है, जो गन्ना सीजन 2019-20 के लिये मूल्य नीति पर अगस्त 2018 की इसकी रिपोर्ट के अनुसार है। सीएसीपी ने गन्ना सीजन 2019-20 के लिए समान मूल्य की सिफारिश की है, जैसा कि इसने गन्ना सीजन 2018-19 के लिये की थी।
सीसीईए ने रिकवरी में 10 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिये प्रति क्विंटल 2.75 रूपये का प्रीमियम प्रदान करने की भी मंजूरी दी है।
लाभः
इस मंजूरी से गन्ना उत्पादकों के लिये एक गारंटी-युक्त मूल्य सुनिश्चित होगा। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत गन्ने का 'एफआरपी' निर्धारित होता है। इसे देशभर में एकसमान रूप से लागू किया जायेगा। एफआरपी का निर्धारण करना गन्ना उत्पादकों के हित में होगा और उनके उत्पाद के लिये उचित एवं लाभकारी मूल्य के लिये उनके अधिकार को ध्यान में रखा जाएगा।