आईएएस/आईपीएस अफसरों को बढ़े मकान भत्ता देने पर निर्णय ले सरकार : कैट
लखनऊ।
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के लखनऊ बेंच ने गुरूवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों को दिए जा रहे आवास भत्ते के संबंध में नियमों के आलोक में निर्णय लेने को कहा है।
अमिताभ ने अपनी याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार ने सातवें वेतनमान के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मियों को 01 जुलाई 2017 से बढ़े हुए आवास भत्ते देने का आदेश दिया, किन्तु राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 19 जुलाई 2018 द्वारा इसे 01 जुलाई 2018 से लागू किया, जो अखिल भारतीय सेवा नियमावली का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार प्रदेश के आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों को जुलाई 2017 से जुलाई 2018 के बीच बढ़ा हुआ आवास भत्ता नहीं मिल सका है।
इस पर न्यायिक सदस्य जास्मिन अहमद की बेंच ने अमिताभ को 01 माह में बढे हुए आवास भत्ता के लिए प्रत्यावेदन देने तथा राज्य सरकार को नियमों के क्रम में 04 सप्ताह में इस पर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।