कुशीनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध को जेल
कुशीनगर।
जिले के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. 4 के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अहिरौली बाजार थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित होने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध को जेल भेज दिया। न्यायालय ने विधायक को उस समय अंडर कस्टडी में ले लिया जब वे इसी मामले से जुड़े अन्य मुकदमे में हुए वारंट का रि-कॉल कराने कोर्ट पहुंचे थे।
बीते 15 अगस्त को अहिरौली बाजार पुलिस ने थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बरडीहा निवासी नौरंग सिंह नामक युवक को गांजा के साथ गिरफ्तार कर देवरिया जेल भेज दिया था। उसके जेल जाने के दो दिन बाद 17 अगस्त को यह अफवाह फैल गया कि जेल में बंद नौरंग सिंह की पुलिस की पिटाई से घायल होने के चलते मौत हो गयी है। इस अफवाह पर गुस्साए लोगों ने जगदीशपुर चौराहे पर जमकर बवाल काटा था। लोगों ने पहले तो आक्रोशित होकर करीब साढ़े तीन घंटे तक कप्तानगंज-पिपराइच मार्ग जाम किया और फिर उग्र होकर एक व्यक्ति के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी थी। पुलिस ने बल प्रयोग कर उग्र लोगों को वहां से खदेड़ा था।
आरोप है कि बवाल के दौरान रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध भी वहां मौजूद थे। इस मामले में अहिरौली बाजार थाने की पुलिस ने विधायक के खिलाफ क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर धारा-353, 504 एवं 506 आईपीसी एवं संतोष पांडेय नामक युवक की तहरीर पर धारा-147, 148, 149, 186, 342, 395, 436, 427, 504 एवं 506 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दोनों ही मामलों में विधायक समेत कुल 138 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लेखपाल की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में विधायक के खिलाफ वारंट जारी हुआ था।
बुधवार को विधायक न्यायालय में रि-कॉल कराने के लिए पेश हुए थे। न्यायालय ने पर्सनल बांड पर विधायक का रि-कॉल स्वीकृत भी कर लिया था। इसी दौरान इसी न्यायालय में संतोष पांडेय द्वारा दर्ज कराए मुकदमे में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई हो रही थी। इसमें अहिरौली बाजार थाने से पहुंचे एसआई ने न्यायालय को बताया कि जिस मामले की सुनवाई हो रही है, उसमें भी विधायक वांछित हैं। इस पर न्यायालय ने विधायक को अंडर कस्टडी में लेते हुए देवरिया जेल भेज दिया।