पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानो के बैंक खाते में किया जायेगा धान का भुगतान : आयुक्त

लखनऊ।


आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग मनीष चौहान ने बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान कॉमन रू0 1815 प्रति कुं0, धान ग्रेड-ए रू0 1835 प्रति कुं0 निर्धारित हैं। उन्होंने बताया कि धान खरीद हेतु किसान भाई खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते समय इस प्रकार की सावधानी बरते। धान क्रय में पारदर्शिता एवं किसानों को उनके बिक्री किये गये धान के मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु इस बार पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा। जिन किसान भाईयों ने पिछले गेहूॅै सीजन में अपना गेहूॅ सरकारी क्रय केन्द्रां पर बेचा है और वह इस बार धान बिक्री करना चाहते हैं तो उनके द्वारा खाद्य विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराते समय आधार नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर भरने पर, उनका गेहूॅ खरीद में दिया गया पंजीकरण विवरण खुल जायेगा।
चौहान ने बताया कि गेहॅू खरीद में दिये गये बैंक खाते में यदि किसान भाई परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लें, तत्पश्चात अपना पंजीकरण लॉक करे। जिन किसानों को बैंक खाते में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, वह सीधे लॉक कर सकते हैं, जिस पर कृषक अपना धान बिक्री कर सकते हैं। किसान भाई अपना नाम व बैंक खाते का सही विवरण दें अन्यथा उनके बिक्रीत धान के भुगतान में समस्या एवं देरी हो सकती है। पंजीकरण प्रपत्र में आवेदक तथा बैंक खातेदार का नाम एक समान हो। बैंक खाता एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड सही भरा जाये। पंजीकरण प्रपत्र में अपना वही बैंक खाता डाले जो क्रियाशील एवं राष्ट्रीकृत/शेड्यूलध्जिला सहकारी बैंक/बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक/काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण/प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक/पूर्वांचल बैंक/आर्यावत ग्रामीण बैंक का हों।


 


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