जानलेवा हमले एवं गैंगस्टर केस में आरोपियों की जमानत खारिज
गैर इरादतन हत्यारोपी को जिला जज कोर्ट से मिली राहत
सुलतानपुर।
हत्या के प्रयास एवं गैर इरादतन हत्या समेत अन्य गम्भीर मामलों में आरोपियों की तरफ से सम्बंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज ने गैर इरादतन हत्यारोपी को राहत दी है। शेष आरोपियों की जमानत अर्जी अदालतों ने खारिज कर दी।
पहला मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी ने सम्पत्ति विवाद को लेकर आरोपी मोहित सिंह उर्फ मोदित रघुवंशी निवासी सिविल लाइन कोतवाली नगर समेत अन्य के खिलाफ धारदार हथियार से हमलाकर हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज करायां इस मामले में आरोपी मोहित सिंह की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष के निजी अधिवक्ता रणजीत सिंह-त्रिसुंडी ने अपराध को अत्यन्त गम्भीर बताते हुए जमानत पर विरोध जाहिर किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात प्रभारी सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
दूसरा मामला धम्मौर थाना क्षेत्र के स्थानीय इलाके से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी सुधीर कश्यप ने आरोपीगण विजय कुमार समेत अन्य के खिलाफ अपनी माँ कुसमा देवी को गम्भीर चोट पहुंचाने एवं हमले में आयी चोटों के चलते उसकी मौत हो जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी विजय कुमार की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने आरोपों को निराधार बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज तनवीर अहमद ने आरोपी की अर्जी मंजूर कर ली।
तीसरा मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है। जहां पर दर्ज गैंगस्टर केस में आरोपी दिलशाद अहमद निवासी भट्ठी जरौली की तरफ से स्पेशल कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। वहीं चौथे मामले में हलियापुर में दर्ज गैंगस्टर केस में आरोपी गंगाराम यादव की तरफ से स्पेशल कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। दोनों मामलों में आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट आशारानी सिंह ने खारिज कर दिया।