व्यक्तिगत उद्यम हेतु बैंको से वित्तपोषण कराकर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना

उन्नाव 


जिलाधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देशन में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, श्री अखिलेश कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को अधिकतम रूपया दस लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी हेतु 4 प्रतिशत से अधिक पूंजीगत ऋण पर शेष ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में वित्त पोषित बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी। आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को पूंजीगत (सावधि) ऋण पर ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आई0टी0आई0/ तकनीकी योग्यता/ परम्परागत कारीगरों/सेवायोजन में पंजीकृत उद्यमियों को वरीयता प्रदान की जाएगी तथा योजनान्तर्गत शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा पात्र उद्यमियों का चयन किया जाएगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट http://cmegp.data-center.co.in/ पर दिनांक 26 नवंबर 2019 तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं तथा अन्य विस्तृत जानकारी हेतु लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 2-बाबूगंज उन्नाव से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।


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